बरेली: तीन दिन में नहीं भरा जुर्माना तो काटने होंगे अदालत के चक्कर

Amrit Vichar Network
Edited By Amrit Vichar
On

बरेली, अमृत विचार। यातायात नियमों को और भी सख्त कर दिया गया है। चालान कटवाकर शहर में घूमने वालों ने अगर तीन दिन में अपना ई-चालान जमा नहीं किया तो उन्हें अदालत के चक्कर काटने पड़ेंगे। यातायात विभाग सिर्फ तीन दिन तक चालान जमा करने के लिए वाहन चालकों को समय देगा। एसपी ट्रैफिक राम …

बरेली, अमृत विचार। यातायात नियमों को और भी सख्त कर दिया गया है। चालान कटवाकर शहर में घूमने वालों ने अगर तीन दिन में अपना ई-चालान जमा नहीं किया तो उन्हें अदालत के चक्कर काटने पड़ेंगे। यातायात विभाग सिर्फ तीन दिन तक चालान जमा करने के लिए वाहन चालकों को समय देगा।

एसपी ट्रैफिक राम मोहन सिंह ने बताया कि जिले में ट्रैफिक पुलिस नियम तोड़ने वालों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। सभी चौराहों और मुख्य मार्गों पर सुबह से लेकर शाम तक ट्रैफिक सिपाही ड्यूटी पर तैनात रहते हैं। ऐसे में नियम तोड़ने वालों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है।

उन्होंने बताया कि ई-चालान का लोड कम करने के लिए अब चालान कटने के तीन दिन तक ट्रैफिक पुलिस चालान जमा करने का समय देती है। अगर इस बीच जुर्माना जमा नहीं किया तो उनके चालान को चौथे दिन कोर्ट भेज दिया जाता है। इसके बाद वाहन चालक को कोर्ट में ही जुर्माना भरना पड़ेगा। तमाम लोगों को देखा गया है कि वह चालान कटने के महीनों तक जुर्माना नहीं भरते। ऐसे लोगों की भी सूची तैयार की जा रही है।

संबंधित समाचार