हरदोई: अदालत में तहरीर कथनों के विपरीत, गवाही देने वाले वादी पर दर्ज होगा मुकदमा

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हरदोई। गैर इरादतन हत्या की तहरीर के कथनों के विपरीत अदालत में गवाही देने पर वादी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश अपर जिला जज 11 अबुल कैश ने गुरुवार को दिया है। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी केके अवस्थी के अनुसार वादी मुकदमा बबलू सिंह पुत्र शिव सिंह निवासी महुराकला थाना सुरसा ने …

हरदोई। गैर इरादतन हत्या की तहरीर के कथनों के विपरीत अदालत में गवाही देने पर वादी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश अपर जिला जज 11 अबुल कैश ने गुरुवार को दिया है। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी केके अवस्थी के अनुसार वादी मुकदमा बबलू सिंह पुत्र शिव सिंह निवासी महुराकला थाना सुरसा ने दर्ज कराई रिपोर्ट में कहा था कि 19 जुलाई 18 को करीब 4 बजे शाम को उसका 4 वर्षीय लड़का बाबू गांव में तालाब के पास खेल रहा था। तालाब में श्रीराम द्वारा मछली पाली जाती हैं।

तालाब के पास रखी मड़ैया में चारपाई पर श्रीराम की एयरगन रखी थी। आरोप लगाया था कि गांव के पप्पू सिंह ने लडके के पेट से सटाकर एयरगन मार दी। जिससे छर्रा लगने से लड़का घायल हो गया। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी। अदालत में दी गई गवाही में मृतक बाबू के पिता व वादी बबलू सिंह पुत्र शिवसिंह निवासी महुराकला ने कहा कि एयर गन से लड़का खेलने लगाा जो अचानक चल गया जिससे वह घायल हो गया। जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई।

वादी ने थाने में दी गई तहरीर में वर्णित कथनों एवं विवेचनाधिकारी के समक्ष दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अंर्तगत किए गए कथनों के विपरीत न्यायालय में बयान दिया। अपर जिला जज अबुल कैश ने वादी मुकदमा बबलू सिंह के विरुद्ध दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 344 के अंर्तगत कार्रवाई किए जाने के लिए अलग से प्रकीर्ण वाद पंजीकृत करने कर वादी को नोटिस जारी करने का आदेश दिया है।

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