नैनीताल: टेंडर प्रक्रिया जारी रहेगी, अभी किसी के नाम नहीं होगा
नैनीताल, अमृत विचार। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने हल्द्वानी के गौलापार नदी के किनारे रोखड़ क्षेत्र में स्वीकृत सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई की। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा एवं न्यायमूर्ति एनएस धनिक की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने मामले को सुनने के बाद नगर निगम को निर्देश दिए हैं …
नैनीताल, अमृत विचार। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने हल्द्वानी के गौलापार नदी के किनारे रोखड़ क्षेत्र में स्वीकृत सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई की। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा एवं न्यायमूर्ति एनएस धनिक की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने मामले को सुनने के बाद नगर निगम को निर्देश दिए हैं कि टेंडर प्रक्रिया जारी रहेगी लेकिन टेंडर किसी को एलाट नही किया जाएगा। साथ ही याचिकर्ता से 15 फरवरी तक प्रति शपथपत्र पेश करने को कहा है।
मामले के अनुसार हल्द्वानी निवासी हबीबुर रहमान अंसारी ने जनहित याचिका दायर कर कहा है कि नगर निगम ने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट बनाने के लिए हल्द्वानी के गौलापार में रोखड़ क्षेत्र को स्वीकृत किया है जिसे बनाने के लिए नवंबर में टेंडर निकाला है। याचिकर्ता ने अपनी जनहित याचिका में कहा है कि जिस क्षेत्र में इसे बनाया जा रहा है, वह क्षेत्र गौला नदी का रोखड़ क्षेत्र है। बरसात के सीजन में यहां बाढ़ आ जाती है और अन्य समय पर यह सूखा रहता है। प्लांट को यहां बनाने से भविष्य के बड़ी दुर्घटना होने की आशंका है, इसलिए इसे यहां नहीं बनाया जाए।
जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान सरकार एवं नगर निगम की तरफ से न्यायालय को बताया गया कि यहां सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट को बनाने के लिए उन्हें वन विभाग व पीसीबी की अनुमति मिली हुई है। यहां पर हल्द्वानी, नैनीताल, भीमताल रुद्रपुर समेत कुमायूं के मुख्य शहरों का वेस्ट आता है, इसे बनाने पर कोई खतरा नहीं है। उन्होंने नवंबर में इसके लिए टेंडर प्रक्रिया भी जारी कर दी है।
