नैनीताल: नियमितिकरण पर 28 को होगी सुनवाई
नैनीताल, अमृत विचार। हाईकोर्ट ने राज्य की साल 2013 की नियमितीकरण नियमावली की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई की। मामले को सुनने के बाद कार्यवाहक मुख्य न्यायधीश की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने अगली सुनवाई हेतु 28 मार्च की तिथि नियत की है। सौड़बगड़, जिला नैनीताल निवासी नरेंद्र सिंह बिष्ट और अन्य ने …
नैनीताल, अमृत विचार। हाईकोर्ट ने राज्य की साल 2013 की नियमितीकरण नियमावली की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई की। मामले को सुनने के बाद कार्यवाहक मुख्य न्यायधीश की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने अगली सुनवाई हेतु 28 मार्च की तिथि नियत की है।
सौड़बगड़, जिला नैनीताल निवासी नरेंद्र सिंह बिष्ट और अन्य ने याचिका में कहा कि वे इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होल्डर हैं और सरकार के अधीन कनिष्ठ अभियंता पद हेतु नियुक्ति पाने की पूर्ण योग्यता रखते हैं। सरकार की वर्ष 2013 की नियमितीकरण नियमावली सुप्रीम कोर्ट के उमादेवी और एमएल केशरी मामले में दिए गए फैसले के विपरीत है।
सरकार फिर भी निगमों, विभागों, परिषदों और अन्य सरकारी उपक्रमों में बिना किसी चयन प्रक्रिया के कर्मचारियों का नियमितीकरण कर रही है। याचिका में कहा गया कि सरकार ने वर्ष 2016 में इस नियमावली में संशोधन किया था। इस संशोधित नियमावली को हिमांशु जोशी ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। इस संशोधित नियमावली को कोर्ट पूर्व में ही निरस्त कर चुका है।
