बरेली: सोलर पंप के लिए 2 जुलाई से जारी होंगे टोकन, ऐसे करें आवेदन

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बरेली, अमृत विचार। किसानों को प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान ( पीएम कुसुम ) योजना के तहत अनुदान पर सोलर पंप दिए जाएंगे। इस योजना में किसान को 40 प्रतिशत राशि का भुगतान करना होगा। शेष 60 प्रतिशत के अनुदान में 30 प्रतिशत केंद्र और 30 प्रतिशत की भागीदार प्रदेश सरकार की होगी। …

बरेली, अमृत विचार। किसानों को प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान ( पीएम कुसुम ) योजना के तहत अनुदान पर सोलर पंप दिए जाएंगे। इस योजना में किसान को 40 प्रतिशत राशि का भुगतान करना होगा। शेष 60 प्रतिशत के अनुदान में 30 प्रतिशत केंद्र और 30 प्रतिशत की भागीदार प्रदेश सरकार की होगी।

बरेली मंडल में योजना का लाभ लिए जाने के लिए टोकन 2 जुलाई से निर्गत किए जाएंगे। जिले के किसानों को पीएम कुसुम योजना के तहत अनुदान पहले आओ पहले पाओ के आधार पर मिलेगा। योजना का लाभ उठाने के लिए किसानों को www.upagripardarshi.gov.in पर आवेदन करना होगा। जिला कृषि अधिकारी धीरेंद्र सिंह चौधरी ने बताया कि चयनित किसान टोकन निर्गत करने के सात दिन के अंदर इंडियन बैंक की शाखा में टोकन पर अंकित धनराशि अनुसार कृषक अंश जमा कर सकते हैं।

अन्यथा टोकन स्वत: निरस्त हो जाएगा और प्रतीक्षा सूची में अगले कृषक को मौका दिया जाएगा। कृषक अंश जमा होने व अपलोड करने के 10 दिन के अंदर उप निदेशक स्तर से जनपद में कार्यरत अवर अभियंता व संबंधित न्याय पंचायत के वर्ग-03 कर्मचारी के साथ टीम बनाकर कृषक के यहां बोरिंग का सत्यापन कर रिपोर्ट उप कृषि निदेशक के प्रतिहस्ताक्षर के बाद पोर्टल पर अपलोड की जाएगी।

उन्होंने बताया कि दो एचपी के लिए चार इंच, तीन एवं पांच एचपी के लिए 6 इंच और 7.5 व 10 एचपी के लिए 8 इंच का बोरिंग होना अनिवार्य है। बोरिंग का कार्य किसान को स्वयं कराना पड़ेगा। सत्यापन रिपोर्ट अपलोड होने के एक माह के अंदर किसान के यहां सोलर पंप की स्थापना की जाएगी।

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