रुद्रपुर: खेतों में पुआल और पराली जलाने पर डीएम ने लगाया प्रतिबंध

Amrit Vichar Network
Edited By Amrit Vichar
On

रुद्रपुर, अमृत विचार। जिला मजिस्ट्रेट एवं जिलाधिकारी युगल किशोर पंत ने दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिले में पराली, पुआल आदि को जलाने पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध कर दिया है। इसके लिए डीएम ने सभी एसडीएमों को आदेशों का प्रभावी ढंग से पालन कराने के …

रुद्रपुर, अमृत विचार। जिला मजिस्ट्रेट एवं जिलाधिकारी युगल किशोर पंत ने दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिले में पराली, पुआल आदि को जलाने पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध कर दिया है। इसके लिए डीएम ने सभी एसडीएमों को आदेशों का प्रभावी ढंग से पालन कराने के आदेश दिए।

जिला मजिस्ट्रेट पंत ने बताया कि कई माध्यमों, स्रोतों से ज्ञात हुआ है कि जिले में फसल कटाई के बाद खाली खेतों में बची हुई पुराल व पुराली को जलाया जा रहा है। जिससे जहां एक ओर पर्यावरण एवं वातावरण प्रदूषित होता है। वहीं, बुजुर्गों, छोटे बच्चों के साथ ही आम जनमानस को श्वास संबंधी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

इसके अतिरिक्त पर्यावरण एवं वातावरण में फैली धुंध से परिवहन में भी काफी दिक्कतें आती हैं। बताया कि कई स्त्रोतों, माध्यमों स्रो तों, माध्यमों से प्राप्त सूचनाओ, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के निर्णय एवं चारे की कमी की संभावनाओं को देखते हुए वर्तमान स्थिति में पराली आदि जलाएं जाने पर प्रतिबंध लगा दिया है।

चूंकि परिस्थितियां आपातकालिक जैसी है। यह संभव नहीं है कि व्यक्ति एवं व्यक्तियों के समूह को नोटिस दिया जा सके। इसी को ध्यान में रखते हुए आदेश जनहित में एक पक्षीय पारित किया है। कहा कि आदेशों का उल्लंघन करने वालों पर प्रासंगिक प्राविधानों व नियमों के तहत आईपीसी की धारा-188 के तहत कार्रवाई की जाएगी।

संबंधित समाचार