आगरा: ताजमहल के 500 मी. के दायरे में दुकानदारों को मिली तीन माह की राहत

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आगरा। उत्तर प्रदेश में आगरा जिला प्रशासन ने शुक्रवार को ताजगंज के दुकानदारों और व्यापारियों को दीपावली से पहले बड़ी राहत दी है। जिला प्रशासन ने उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुपालन में ताजगंज के 500 मीटर के दायरे में व्यवसायिक गतिविधि बंद करने के लिए अब तीन माह का समय दे दिया है। बता …

आगरा। उत्तर प्रदेश में आगरा जिला प्रशासन ने शुक्रवार को ताजगंज के दुकानदारों और व्यापारियों को दीपावली से पहले बड़ी राहत दी है। जिला प्रशासन ने उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुपालन में ताजगंज के 500 मीटर के दायरे में व्यवसायिक गतिविधि बंद करने के लिए अब तीन माह का समय दे दिया है।

बता दें कि उच्चतम न्यायालय ने ताजमहल की 500 मीटर की परिधि में व्यवसायिक गतिविधियां बंद करने का आदेश दिया था। इस आदेश के बाद आगरा विकास प्राधिकरण (एडीए) ने व्यापारी और दुकानदारों को 17 अक्टूबर तक सभी व्यवसायिक गतिविधि बंद करने का नोटिस दिया था। इसको लेकर ताजगंज के लोग परेशान थे। वे एडीए की कार्रवाई का विरोध कर रहे थे।

पिछले दिनों व्यापारियों ने एडीए अधिकारियों से संपर्क कर समय सीमा बढ़ाने की मांग की थी। वे पिछले दिनों इसी मांग को लेकर प्रदेश सरकार के पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह और मुख्य सचिव दुर्गाशंकर मिश्र से मिले थे। एक प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी मुलाकात की थी। इसके बाद डीएम की अध्यक्षता में बैठक हुई। इसमें विधिक राय लेने के बाद ही फैसला देने की बात कही गई थी।

एडीए की समय सीमा खत्म होने के चार दिन बाद ताजगंज के लोगों को राहत मिल गई। डीएम नवनीत सिंह चहल ने बताया कि विधिक राय लेने के बाद ताज के 500 मीटर दायरे में व्यवसायिक गतिविधि के लिए तीन माह का समय दिया गया है। ये समय सीमा 17 अक्टूबर से शुरू होगी। डीएम से राहत मिलने के बाद ताजगंज के लोगों में खुशी है। उनका कहना है कि प्रशासन के फैसले से 50 हजार लोगों को राहत मिली है।

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