हरदोई: रेप के जुर्म में दोषी को 10 साल की कैद, लगा जुर्माना

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Published By Jagat Mishra
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हरदोई, अमृत विचार। अपर सत्र न्यायाधीश लोकेश नागर ने एक फैसले में रेप के मामले में आरोपित को जुर्म साबित होने पर 10 साल की कड़ी कैद की सजा सुनाई है। जज ने आरोपी पर ₹15000 का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर सजा की अवधि बढ़ा दी जायेगी।                   

अभियोजन पक्ष की पैरवी करते हुए शासकीय अधिवक्ता पी के सिंह ने बताया कि थाना  कासिमपुर क्षेत्र के निवासी भजनलाल ने 27 जून 2017 को एक महिला के साथ जबरिया रेप किया । घटना के पूर्व महिला शौच के लिए गई थी। जहां पर आरोपित पहले से मौजूद मिला और उसे जबरिया पकड़कर उससे रेप किया। एतराज जताने पर उसे मारा-पीटा और जानमाल की धमकी दी।इस मामले की रिपोर्ट पीड़िता ने आरोपी के खिलाफ महिला ने दर्ज कराई ।

सत्र न्यायाधीश ने अदालत के समक्ष पेश हुए सबूत के आधार पर और दोनों पक्षों की दलीलों को सुनकर आरोपी पर रेप का जुर्म साबित पाया और उसे 10 साल की कड़ी कैद की सजा सुनाई। जज ने आरोपी पर ₹15000 का जुर्माना भी लगाया। इसे अदा न करने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।

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