मुजफ्फरनगर: मिलावटी दूध बेचने के 32 साल पुराने मामले में दोषी को 6 महीने की सजा 

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Published By Jagat Mishra
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मुजफ्फरनगर, अमृत विचार। जिले की एक अदालत ने मिलावटी दूध बेचने के 32 साल से भी अधिक पुराने मामले में एक दूध विक्रेता को छह महीने की सजा सुनाई है। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रशांत कुमार ने आरोपी (दूध विक्रेता) हरबीर सिंह को मामले में दोषी ठहराते हुए उस पर 5000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। 

अभियोजन अधिकारी रामावतार सिंह ने शुक्रवार को बताया कि दूध विक्रेता हरबीर सिंह को कथित तौर पर मिलावटी दूध बेचते हुए पाया गया और दूध का नमूना लेकर जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा गया, जहां दूध में मिलावट की पुष्टि हुई। खाद्य निरीक्षक सुरेश चंद ने 21 अप्रैल, 1990 को दूध विक्रेता के खिलाफ अदालत में शिकायत दी थी।

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