लखनऊ: हत्या के दोषी 4 लोगों को उम्रकैद की सजा, लगा जुर्माना   

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Published By Jagat Mishra
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लखनऊ, अमृत विचार। जमीनी रंजिश में दलित व्यक्ति की हत्या में अनुसूचित जाति-जनजाति अधिनियम के विशेष न्यायाधीश नरेंद्र कुमार ने चार लोगों को उम्र कैद के साथ-साथ 13-13 हजार रुपये के जुर्माने की सजा से दंडित किया है। 

अदालत के समक्ष विशेष लोक अभियोजक शिवा धर द्विवेदी ने बताया कि इस मामले की रिपोर्ट वादिनी रम्मो देवी द्वारा 5 जुलाई 2015 को थाना चिनहट में दर्ज कराई गई थी। पुलिस रिपोर्ट में बताया गया है कि घटना के दिन सुबह करीब साढ़े आठ बजे उसका पति रामलाल रावत साइकिल से शौच के लिए गांव के पूरब तरफ अपने खेत में गए थे। बताया गया कि शौच के लिए वह बैठा था कि तभी घात लगाकर ग्राम शाहपुर थाना चिनहट के रंजीत यादव, विजय यादव, संजय कुमार यादव एवं अजय यादव ने रामलाल रावत को बांका लेकर दौड़ा लिया। अभियुक्तों ने संतराम के खेत में गिरा दिया और बांके से उसके गर्दन व सिर पर कई वार करके मौके पर ही मार डाला। 

अदालत ने अपने निर्णय में कहा है कि जुर्माने की आधी धनराशि मृतक की पत्नी को दी जाएगी तथा निर्णय की प्रति अनुपालन हेतु जिलाधिकारी लखनऊ को भेजी जाए। 

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