पीलीभीत: जांच अधिकारी को अभिलेख न देने के मामले में ग्राम पंचायत सचिव पर FIR कराने के आदेश

उच्चाधिकारियों के निर्देश पर डीपीआरओ ने जारी किया फरमान

पीलीभीत: जांच अधिकारी को अभिलेख न देने के मामले में ग्राम पंचायत सचिव पर FIR कराने के आदेश

पीलीभीत, अमृत  विचार। वित्तीय अनियमितताओं  के मामले में ग्राम पंचायत लाह की शिकायत की गई थी। इस मामले में जांच कमेटी गठित की गई थी, लेकिन ग्राम पंचायत सचिव के द्वारा जांच अधिकारियों को ग्राम पंचायत से संबंधित कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया।

बार-बार रिमाइंडर लेटर भेजने के बाद भी सचिव की ओर से कोई भी जवाब दाखिल नहीं किया गया। जिस पर उच्चाधिकारियों के निर्देश पर डीपीआरओ ने ग्राम पंचायत सचिव पर एफआईआर दर्ज कराने के आदेश दिए हैं।  

पूरनपुर ब्लाक के ग्राम पंचायत लाह में हुई वित्तीय अनियमितताओं को लेकर फरवरी माह में कुछ ग्रामीणों ने डीएम से शपथ पत्र के साथ शिकायत दर्ज कराई थी जिसमें विभिन्न प्रकार के आरोप लगाए गए थे। इस मामले डीएम के निर्देश पर अवर अभियंता ग्रामीण विकासखंड पूरनपुर को जांच अधिकारी नामित किया गया था।

जिसके बाद खंड विकास अधिकारी और ग्राम पंचायत सचिव एवं ग्राम प्रधान को जांच हेतु अभिलेख उपलब्ध कराने के निर्देश दिए थे। लेकिन उक्त अधिकारियों के द्वारा कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया।14 मार्च को ग्राम पंचायत सचिव ग्राम पंचायत लाकर द्वारा अभिलेख प्रस्तुत ना कराने के मामले में पत्र भी जारी किया गया।

अभिलेख न मिलने के कारण जांच अधिकारी के द्वारा कोई अभिलेखों न देने पर अफसरों को सूचना दी। इस मामले में गुरुवार को डीपीआरओ वाचस्पति झा के द्वारा सचिव पर एफआईआर दर्ज कराने के आदेश दिए हैं।

डीपीआरओ वाचस्पति झा ने बताया कि इस मामले में सचिव से रिपोर्ट मांगी गई थी लेकिन रिपोर्ट न देने पर उनके खिलाफ थाने में प्राथमिकता दर्ज कराने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही संबंधित अन्य अफसरों को इस इस प्रकरण से जुड़े अभिलेख प्रस्तुत कराने के निर्देश दिए हैं

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