रामपुर: हाईकोर्ट के अधिवक्ता ने Azam Khan के मामले में कोर्ट में दाखिल की आपत्ति 

Amrit Vichar Network
Published By Vishal Singh
On

भड़काऊ भाषण मामले में आजम खां को  तीन साल की हुई थी सजा

रामपुर, अमृत विचार। आजम खां के भड़काऊ भाषण मामले में हाईकोर्ट के अधिवक्ता अनिल प्रताप सिंह सरकार की ओर से एमपी-एमएलए कोर्ट पहुंचे और उन्होंने आपत्ति दाखिल की। अब इस मामले में 29 अप्रैल को सुनवाई होगी।

लोकसभा चुनाव वर्ष 2019  में पूर्व मंत्री आजम खां रामपुर संसदीय सीट से सपा-बसपा गठबंधन के प्रत्याशी थे। उन्होंने अप्रैल 2019 में अपने चुनाव प्रचार के दौरान मिलक कोतवाली क्षेत्र के खाता नगरिया गांव में जनसभा को संबोधित किया था। आरोप है कि उन्होंने जिले के एक बड़े अधिकारी को लेकर भड़काऊ भाषण दिया था। आजम खां के भाषण का वीडियो वायरल हुआ था।

इस मामले में वीडियो अवलोकन टीम के प्रभारी अनिल कुमार चौहान की ओर से मामले की रिपोर्ट मिलक कोतवाली में दर्ज कराई गई थी। पुलिस ने विवेचना करते हुए चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी थी। 27 अक्टूबर को आजम खां को तीन साल की सजा और जुर्माना डाला था इसके बाद उनको जमानत मिल गई थी। बाद में सेशन कोर्ट में अपील दाखिल की थी। जिसकी सुनवाई एमपी-एमएल कोर्ट में चल रही थी।

अभियोजन पक्ष में आपत्ति दाखिल करने के समय मांगा था। इस मामले में शनिवार को हाईकोर्ट के अधिवक्ता अनिल प्रताप सिंह सरकार की ओर से कोर्ट पहुंचे। उन्होने डीजीसी के साथ कोर्ट में आपत्ति दाखिल की। अब इस मामले में 29 अप्रैल को सुनवाई होना है। डीजीसी प्रताप सिंह मौर्या ने बताया कि हाईकोर्ट के अधिवक्ता ने सरकार की ओर से कोर्ट मेंआपत्ति दाखिल कर दी है।

ये भी पढ़ें- किसानों के कन्धे पर बंदूक और सियासी साजिश का संदूक लेकर गुमराह करने के गेम में लगे कुछ लोग : नकवी

संबंधित समाचार