हरदोई: नाबालिग बालक से दुष्कर्म व हत्या में दोषी को आजीवन कारावास, देना होगा जुर्माना
हरदोई, अमृत विचार। अपर जिला व सत्र न्यायाधीश निरूपमा विक्रम ने नाबालिग बालक के साथ अप्राकृतिक दुष्कर्म व हत्या से सम्बंधित मुकदमे में दोषसिद्ध पाए जाने पर आरोपित अभियुक्त को 75 हजार रुपए के अर्थदण्ड के साथ आजीवन कारावास की सजा दी है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार थाना बेनीगंज क्षेत्र निवासी वादी मुकदमा 18 जून 2015 को अपने नाबालिग 9 वर्षीय पुत्र के साथ अपने गाँव से खोवा खरीदने काला आम बाजार गया था। इस बीच उसका लड़का अन्य बच्चों के साथ खेलने लगा और गायब हो गया। वादी ने तलाश किया तो लोगों ने बताया कि उसके लड़के को शिवकुमार पुत्र गयादीन निवासी शहबादपुर थाना बेनीगंज के साथ जाते हुए देखा था। इस जानकारी के बाद वादी ने शंका जताते हुए प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई। वादी के पुत्र का शव बरामद होने के बाद पुलिस ने विवेचना कर आरोपपत्र प्रेषित किया। वादविचारण के बाद अदालत ने अभियुक्त को भिन्न भिन्न धाराओं में 75 हजार रुपए के अर्थदण्ड के साथ आजीवन कारावास की सजा दी। न्यायाधीश ने अर्थदण्ड में से 50 प्रतिशत धनराशि मृतक के पिता को देने का भी आदेश दिया।
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