अयोध्या: अपहरण व दुराचार आरोपी को 7 साल की जेल और 9 हजार जुर्माना 

अयोध्या: अपहरण व दुराचार आरोपी को 7 साल की जेल और 9 हजार जुर्माना 

अमृत विचार, अयोध्या। विशेष न्यायालय पाक्सो एक्ट -2 की अदालत ने महिला संबंधी अपराध का विचारण करते हुए किशोरी को अगवा कर दुष्कर्म करने के एक मामले में आरोपी को 7 साल की सश्रम जेल और 9 हजार जुर्माना की सजा सुनाई है।
  
बताया गया कि वर्ष 2017 में जिले के पटरंगा थाना क्षेत्र में एक किशोरी को बहला-फुसलाकर अगवाकर उसके साथ दुष्कर्म का मामला प्रकाश में आया था। प्रकरण में पीड़ित पक्ष की ओर से कमल वर्मा पुत्र स्व राम केवल वर्मा निवासी परसऊ थाना पटरंगा के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी और पुलिस ने विवेचना के बाद धारा 363, 366, 376, 506 भादवि व 3/4 पॉक्सो एक्ट के तहत आरोपपत्र दाखिल किया था।

विशेष न्यायालय पाक्सो एक्ट -2 की अदालत मामले का विचारण कर रही थी और आज गुरूवार को अदालत ने आरोपी को सजा सुनाई है। पुलिस कार्यालय का कहना है कि महिला संबंधी इस अपराध में आरोपी को सजा दिलाने में प्रभावी पैरवी लोक अभियोजक केपी सिंह व अशीष द्विवेदी तथा पैरोकार आरक्षी विष्णु सिंह ने की। सजा सुनाये जाने के बाद कमल वर्मा को अभिरक्षा में लेकर मंडल कारागार भेज दिया गया।

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