नैनीतालः हाईकोर्ट ने दिए नशेड़ियों पर कार्रवाई कर रिपोर्ट देने के आदेश
नैनीताल, अमृत विचार। उत्तराखण्ड हाईकोर्ट ने रामनगर के एकमात्र खेल मैदान में हो रहीं असामाजिक गतिविधियों के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। मामले को सुनने के बाद मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी व न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खण्डपीठ ने एसएचओ रामनगर व एडीएम रामनगर को निर्देश दिए हैं मैदान में आने वाले नशेड़ियों के खिलाफ कार्रवाई कर रिपोर्ट 23 जून तक कोर्ट में पेश करें।
कोर्ट ने एसएचओ को यह भी निर्देश दिये हैं कि इस मैदान की रोज पेट्रोलिंग की जाए। कोर्ट ने मैदान में व्यवसायिक गतिविधियों पर लगाई गई रोक को भी जारी रखा है। मामले की अगली सुनवाई 23 जून की तिथि नियत की है।
बुधवार को सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता द्वारा कोर्ट को अवगत कराया गया कि यह मैदान नशेड़ियों का अड्डा बन चुका है । जिससे मैदान में खेलने वाले बच्चों पर बुरा प्रभाव पड़ रहा इसलिए इन पर कार्रवाई की जाए। रामनगर स्पोर्ट्स क्लब के सदस्य सदाबउल हक ने जनहित याचिका दायर कर कहा है कि रामनगर के मथुरा दत्त प्रसाद हिन्दू इंटर कालेज के मैदान को वर्ष 1913 में खेल गतिविधियों के लिए निशुल्क लीज पर दिया गया था, जिससे वहां पर खेल गतिविधियां हो सकें।
कहा है कि वर्तमान में इस मैदान पर जो व्यवसायिक गतिविधियां की जा रही हैं उससे खेल मैदान को क्षति पहुंचने के साथ ही खेल गतिविधियां भी प्रभावित हो रही हैं। इसलिए इस रोक लगाई जाए।
