बरेली: फरार सद्दाम को कोर्ट से मिला झटका, अग्रिम जमानत अर्जी खारिज

बरेली: फरार सद्दाम को कोर्ट से मिला झटका, अग्रिम जमानत अर्जी खारिज

बरेली, अमृत विचार। अतीक के भाई अशरफ के साले अब्दुल समद उर्फ सद्दाम की अग्रिम जमानत अर्जी जिला जज विनोद कुमार ने खारिज कर दी। सद्दाम पर 1 लाख रुपये का इनाम घोषित है।

डीजीसी क्राइम सुनीति कुमार पाठक ने बताया कि सद्दाम ने गुर्गे लल्ला गद्दी के साथ मिलकर अशरफ को जेल में ऐशो आराम देने के लिए जेल अधिकारियों से साठगांठ की थी। इसके अलावा अशरफ के संग जेल में बैठकर हत्या,लूट, रंगदारी जैसे गंभीर अपराधों की योजना बनाते थे। 

बिथरी थाना पुलिस ने लल्ला गद्दी, जेल वार्डन शिवहरि अवस्थी, कैंटीन संचालक दयाराम उर्फ नन्हें, राशिद अली, फुरकान नवी खान, जेल वार्डन मनोज गौड़, मोहम्मद सरफुद्दीन, फरहद उर्फ गुड्डू और आरिफ समेत 9 के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम समेत गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था। सद्दाम के विरुद्ध धोखाधड़ी, छेड़खानी समेत 5 मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस की सख्ती पर सद्दाम ने अपने अधिवक्ता के जरिए अग्रिम जमानत अर्जी दायर कराई थी। अर्जी खारिज होने से अब सद्दाम के समक्ष सरेंडर करने का विकल्प बचा है।

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