आजम खान को बड़ी राहत, हेट स्पीच मामले में कोर्ट ने किया बरी...इसी केस में गई थी विधायकी

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रामपुर। समाजवादी पार्टी नेता और रामपुर के पूर्व विधायक आजम खान को हेट स्पीच केस में बड़ी राहत मिली है। रामपुर की स्पेशल एमपी-एमएलए कोर्ट ने बुधवार को सपा नेता को बरी कर दिया है। खास बात ये है कि इसी सजा के बाद उनके विधायक की सदस्यता रद्द हुई थी।

आपको बता दें कि हेट स्पीच से जुड़ा यह मामला 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान का है। कथित रूप से आजम खान ने रामपुर की मिलक विधानसभा में एक चुनावी भाषण के दौरान आपत्तिजनक और भड़काऊ टिप्पणियां की थी। इसकी शिकायत बीजेपी नेता और रामपुर सीट से मौजूदा विधायक आकाश सक्सेना ने की थी। इसी मामले में रामपुर कोर्ट ने आजम को दोषी ठहराया था।

पिछले साल 27 अक्टूबर को एमपी-एमएलए कोर्ट ने आजम खान को तीन साल की सजा सुनाई थी। इस सजा के आधार पर आजम खान की सदस्यता रद्द कर दी गई थी।

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