Auraiya: भोगनीपुर के पूर्व इंस्पेक्टर सहित सभी आरोपी कोर्ट में पेश, बांदा के कारोबारी से लूटी थी 50 किलो चांदी

औरैया में चांदी लूटकांड के पूर्व इंस्पेक्टर सहित सभी आरोपी कोर्ट में किए गए पेश।

Auraiya: भोगनीपुर के पूर्व इंस्पेक्टर सहित सभी आरोपी कोर्ट में पेश, बांदा के कारोबारी से लूटी थी 50 किलो चांदी

औरैया में चांदी लूटकांड के पूर्व इंस्पेक्टर सहित सभी आरोपी कोर्ट में पेश किए गए। सभी आरोपियों ने मिलकर बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे पर बांदा के कारोबारी से 50 किलो चांदी लूटी थी।

औरैया, अमृत विचार। बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे पर 6 जून को बांदा के एक कारोबारी से 50 किलो चांदी की दुस्साहिसक लूट के मामले में पकड़े गए भोगनीपुर कानपुर देहात थाने के इंस्पेक्टर अजय पाल, दरोगा चिंतक कौशिक व हैड कांस्टेबल रामशंकर यादव सहित सात आरोपियों को शनिवार को कोर्ट में पेश किया गया। जहां पर अवकाश के कारण मौजूद रिमांड मजिस्ट्रेट अनु चौधरी सिविल जज जूनियर डिवीजन से सभी आरोपियों को 23 जून तक की न्यायिक अभिरक्षा में इटावा जेल भेज दिया। 

बांदा के छोटी बाजार खिन्ना नाका निवासी मनीष सोनी द्वारा औरैया कोतवाली में चांदी लूट पर दर्ज कराए मुकदमा में सक्रियता दिखाते हुए पुलिस अधीक्षक चारू निगम ने लूट का पर्दाफाश कर दरोगा के घर से लूट की चांदी बरामद की। इस मामले में गिरफ्तार सभी आरोपियों को शनिवार को कोर्ट में पेश किया गया। रिमांड मजिस्ट्रेट अनु चौधरी ने आरोपित पुलिस जनों से घटना के बावत जानकारी ली तथा सभी को 23 जून की रिमांड पर इटावा जेल भेज दिया। इस मौके पर एएसपी, सीओ सहित पुलिस बल मौजूद रहा। 

संगीन धाराओं में हुआ चालान

चांदी लूटकांड के सभी आरोपियों पर अपहरण डकैती, चोरी, आपराधिक षडयंत्र जैसी धाराएं 412, 120बी, 364, 395, 420, 379 लगाई गईं। वरिष्ठ अधिवक्ता महावीर शर्मा ने बताया कि संज्ञेय अपराध वाली इन धाराओं में न्यायालय द्वारा ही जमानत याचिका पर सुनवाई का अधिकार होता है। इन धाराओं में जमानत पाना दुष्वार होता है। बरामद चांदी को एक थैले में सील कर कोर्ट में प्रस्तुत किया गया। जिसे अधिक वजन के कारण उठाने में पुलिस को पसीना आ गया।