बरेली: अवैध कोचिंग संस्थानों पर जल्द होगी कार्रवाई, 395 में सिर्फ 55 ही नियमों के अनुसार
बरेली, अमृत विचार। जिले में करीब 395 से अधिक कोचिंग संस्थान संचालित हो रहे हैं, लेकिन इनमें कई ऐसे संस्थान है जिन्होंने न तो पंजीकरण कराया है और न ही मानक पूरे किए हैं। क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी ने नियमों के खिलाफ चल रहे कोचिंग संस्थानों की जांच के लिए समिति गठित की है। समिति की रिपोर्ट के बाद कार्रवाई की जाएगी।
नए नियमों के मुताबिक कोचिंग संस्थानों के लिए अग्निशम विभाग से एनओसी के साथ भवन संबंधी भी शर्तों को पूरा करना जरूरी है। पार्किंग की सुविधा भी पर्याप्त होनी चाहिए। शहर में करीब 55 संस्थान ही हैं जो इन नियमों के अनुरूप संचालित हैं। जानकारों के मुताबिक शहर के कोचिंग संस्थानों में एक लाख से अधिक छात्र शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं।
कई कोचिंग तो एक कमरे में ही चल रहे
अमान्य तरीके से संचालित कोचिंग संस्थानों की स्थिति यह है जो एक कमरे में ही चल रहे हैं। यहां न तो शिक्षण कार्य के लिए पर्याप्त कक्ष हैं न ही वाहनों की पार्किंग के लिए पर्याप्त स्थान। जबकि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी और सुविधाओं के नाम पर संस्थान संचालक छात्रों से भारी भरकम फीस वसूलते हैं। इस बार नए सत्र की शुरूआत से अब तक जिले में किसी कोचिंग संस्थान ने क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी कार्यालय से पंजीकरण के लिए न तो आवेदन किया है न ही पंजीकरण कराया है।
कोचिंग संस्थानों के शिक्षकों और संचालकों के मुताबिक नए नियमों के तहत पंजीकरण की शर्तों में नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इंडिया ( एनबीसी) प्रमाण पत्र और अग्निशमन विभाग से एनओसी भी अनिवार्य कर दिया गया है। पुराने पंजीकरण भी नए नियम लागू होने के बाद खारिज हो चुके हैं। उक्त शर्तों को पूरा करने का हर संभव प्रयास किया जा रहा है।
अवैध तरीके से संचालित कोचिंग संस्थानों को बंद कराया जाएगा । इसके लिए जांच कमेटी का गठन कर दिया गया है। इस बार कोचिंग संस्थान संचालक किसी तरह की बहानेबाजी नहीं कर सकते हैं---डॉ. संध्या रानी, क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी।
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