बागेश्वरः स्मैक तस्कर को तीन साल की सजा, 15 हजार का लगाया जुर्माना
बागेश्वर, अमृत विचार। जिला सत्र एवं विशेष न्यायाधीश आर.के खुल्बे ने स्मैक तस्करी के एक आरोपी को 03 वर्ष की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 15 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अभियोजन विभाग से मिली जानकारी के अनुसार घटना एक सितंबर 2021 की है। कोतवाली पुलिस तहसील रोड के हाइडिल तिराहे पर मुखबिर की सूचना पर चेकिंग करने लगी। वहां एक व्यक्ति पुलिस को देखकर भागने लगा। पुलिस ने उसके पकड़कर पूछताछ की और तलाशी ली।
मंडलसेरा निवासी संजय सिंह पुत्र किशन सिंह मलड़ा के कब्जे से 8.28 ग्राम स्मैक बरामद की गई। उसके विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज किया गया है। अभियोजन की ओर से पैरवी जिला शासकीय अधिवक्ता गोविंद बल्लभ उपाध्याय और सहायक शासकीय अधिवक्ता चंचल सिंह पपोला ने की। न्यायालय में नौ गवाह परीक्षित कराए।
न्यायालय ने गवाहों के बयानों, पत्रावली पर साक्ष्य, एफएसए परीक्षण रिपोर्ट के आधार पर अभियुक्त को 03 वर्ष की सश्रम कारावास और 15 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। जुर्माना नहीं देने पर दो माह का अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
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