बुलंदशहर : हाईवे पर मां-बेटी के साथ सामूहिक दुष्कर्म में 5 दोषी करार, 22 दिसंबर को सजा सुनाएगा कोर्ट, तीन हैवानों की हो चुकी मौत
लखनऊ, अमृत विचार। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में नेशनल हाईवे (NH-91) एक परिवार को बंधक बनाकर, मां-बेटी के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना में 5 आरोपी दोषी पाए गए हैं। कोर्ट 22 दिसंबर को सजा सुनाएगी। आत्मा को झकझोरने वाला ये घटनाक्रम 28 जुलाई 2016 की रात का है।
नोएडा से शाहजहांपुर के पांच सदस्यों का एक परिवार अपने घर लौट रहा था। तीन पुरुष और दो महिलाएं थीं। बुलंदशहर में बदमाशों ने उनकी कार के आगे लोहे की रॉड फेंककर गाड़ी रुकवा दी। पांचों लोगों को बंधक बनाया। परिवार के सामने मां-बेटी के साथ दो घंटे तक दरिंदिगी करते रहे।
बुलंदशहर के इस कांड हर इंसान की आत्मा को हिला डाला था। बुलंदशहर कोतवाली क्षेत्र के दोस्तपुर गांव के पास, भाई-पिता के सामने बदमाश उनकी मां-बहन को नोचते रहे और घरवाले तड़पते रहे। ये कांड सामने आने के बाद स्थानीय पुलिसकर्मियों की लापरवाही पर शासन से कार्रवाई हुई बाद। बाद में ये केस सीबीआई के हवाले कर दिया गया।
सीबीआई ने जांच के बाद वर्ष 2017 में ही कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी थी। तब से ये प्रकरण अदालत में चल रहा है और अब इंसानियत को तार-तार करने वाले हैवानों को, उनके गुनाहों की सजा मिलने का वक्त आ गया है। शनिवार को कोर्ट ने इस 5 आरोपियों को सामूहिक दुष्कर्म का दोषी करार दिया है।
मुठभेड़ में मारे गए दो बदमाश
मां-बेटी के साथ सामूहिक दुष्कर्म के आरोपी अजय उर्फ असलम और बंटी उर्फ गंजा को हरियाणा पुलिस और यूपी-एटीएस द्वारा एनकाउंटर में मार गिरया था। एक अन्य आरोपी सलीम की चार साल पहले मौत हो चुकी है।
छह आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट
कोर्ट में कुछ छह आरोपियों के विरुद्ध चार्जशीट दाखिल की गई थी। इसमें जुबैर, नरेश, साजिद, सलीम, धर्मवीर और सुनील शामिल है। चार साल पहले बुलंदशहर जिला कारागार में सलीम की मौत हो गई थी। इसलिए न्यायालय ने अब पांच आरोपियों को दोषी करार दिया।
