Unnao News : जानलेवा हमले में कोर्ट ने सुनाई तीन को पांच-पांच साल कैद की सजा, 10-10 हजार जुर्माना भी लगाया
उन्नाव में जानलेवा हमले में कोर्ट ने तीन को पांच-पांच साल कैद की सजा सुनाई।
उन्नाव में जानलेवा हमले में कोर्ट ने तीन को पांच-पांच साल कैद की सजा सुनाई। इसके साथ ही 10-10 हजार जुर्माना भी लगाया।
उन्नाव, अमृत विचार। जानलेवा हमले में तीन दोषियों को कोर्ट ने पांच-पांच साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने तीनों दोषियों पर 10-10 हजार अर्थदंड भी लगाया है।बता दें कि बारासगवर थानाक्षेत्र में वर्ष-2013 में रामलीला के दौरान मंच पर खड़े होने को लेकर दो पक्षों में झगड़ा हो गया था। इस दौरान फिरोजाबाद के राहतपुर निवासी पोलू उर्फ हृदयेश पुत्र रामनरेश ने बारासगवर थानाक्षेत्र के गांव नसीरपुर निवासी धुन्नर व प्रमोद तिवारी के साथ मिलकर राधेश्याम को गोली मार दी थी।
गोली राधेश्याम के सीने में लगी थी। जबकि बारूद लगने से कल्लू घायल हो गया था। राधेश्याम के दोस्त बारासगवर क्षेत्र के गांव एकघरा निवासी लवलेश ने आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। शुक्रवार को कोर्ट ने मामले की अंतिम सुनवाई में एडीजीसी क्रिमिनल यशवंत सिंह की दलीलों व गवाहों को गंभीरता से लेते हुए पोलू, धुन्नर व प्रमोद को मामले का दोषी मानते हुए तीनों पांच-पांच साल की सजा सुनाई। वहीं, पोलू को आर्म्स एक्ट में भी तीन साल की सजा सुनाई है।
