Almora News: नाबालिग भतीजी से दुष्कर्म में चाचा को 20 साल की कैद, 27 हजार का लगा अर्थदंड 

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Edited By Amrit Vichar
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अल्मोड़ा, अमृत विचार। नाबालिग भतीजी से दुष्कर्म के दोषी चाचा को विशेष सत्र न्यायाधीश कौशल किशोर शुक्ला की अदालत ने 20 साल कठोर कारावास और 27,000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।

जिला शासकीय अधिवक्ता पूरन सिंह कैड़ा ने बताया कि 10 जुलाई 2021 को चौखुटिया क्षेत्र की पीड़िता पड़ोस में ताई के पोते के जन्मदिन पर उसके घर गई थी। वह कमरे में थी। कुछ देर बाद ही आरोपी भी उसके कमरे में पहुंच गया और उसके साथ धक्का-मुक्की कर उसके बाल खींचने लगा। जब वह चिल्लाई तो उसने उसका मुंह बंद कर उसकी अश्लील वीडियो बनाई। इसे सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी देकर दुष्कर्म किया। 

तहरीर मिलने पर  पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। आरोप पत्र दायर होने के बाद यह मामला न्यायालय में विचाराधीन था। जिस पर बृहस्पतिवार को फैसला आया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने नौ गवाह पेश किए। सभी पक्षों और गवाहों को सुनने के बाद विशेष सत्र न्यायाधीश कौशल किशोर शुक्ला ने दोषी को 20 साल के कठोर कारावास औरजुर्माने की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा न करने पर उसे छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। 

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