रामपुर: युवती से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 10 साल की सजा, 11 हजार का लगा जुर्माना

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Published By Priya
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केमरी थाना क्षेत्र का मामला, चार नवंबर 2015 की घटना, एफटीसी प्रथम की कोर्ट में चल रही थी सुनवाई

रामपुर, अमृत विचार। युवती से दुष्कर्म करने के मामले में एफटीसी प्रथम कोर्ट की पीठासीन अधिकारी पूनम कर्णवाल ने आरोपी को 10 साल की सजा और 11 हजार का जुर्माना डाला गया है। जबकि आईटी एक्ट में बरी कर दिया गया है।
       
केमरी थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी एक ग्रामीण ने अपनी बेटी का रिश्ता जिला मुरादाबाद के थाना मूंढापांडे निवासी एक युवक से किया था। 15 नवंबर 2015 को उसकी बेटी की बरात आनी थी। इससे पहले गांव का ही रहने वाला मोहम्मद हसीन ने उसकी बेटी को बुरी नीयत से दबोच लिया था। उसके बाद दुष्कर्म किया था। जहां उसके अश्लील फोटो भी खींच लिए थे। 

उसके बाद उन फोटों को आरोपी ने बेटी के ससुराल वालों को डाल दिए थे। जिससे उसकी बेटी का रिश्ता टूट गया था। इस मामले में पीड़ित ने केमरी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने विवचेना के बाद चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी थी। जिसकी सुनवाई एफटीसी प्रथम की कोर्ट में चल रही थी। 

मंगलवार को आरोपी को 10 साल की सजा सुनाई गई। सहायक शासकीय अधिवक्ता प्रमोद सागर ने बताया, धारा 376 में  आरोपी मोहम्मद हसीन को 10 वर्ष का कारावास और 10 हजार का जुर्माना लगाया गया। इसके अलावा धारा 506 में आरोपी को दो वर्ष का कठोर कारावास और एक हजार का जुर्माना डाला। जबकि आईटीएक्ट में अरोपी को बरी कर दिया गया है।

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