अमरोहाः किसान की हत्या में मां और उसके चार बेटों को आजीवन कारावास, 40,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया
अमरोहा, अमृत विचार। किसान को जिंदा जलाकर उसकी हत्या में अदालत ने दोषी मां और उसके चार बेटों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। छह साल पुराने इस मामले में कोर्ट ने सजा के साथ दोषियों पर 40,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
घटना 10 जून 2017 की डिडौली की है। यहां किसान जयपाल सिंह व अंगद सिंह के परिवार रहते हैं। दोनों परिवारों के बीच रुपये के लेनदेन को लेकर विवाद था। घटना वाले दिन रात में जयपाल सिंह के 42 वर्षीय छोटे बेटे श्रीपाल सिंह घर में दूसरी मंजिल पर सोए हुए थे। इसी दौरान अंगद सिंह का बेटा भूरा, बब्लू, ओमपाल सिंह व कालिया अपनी मां पुष्पा देवी को लेकर उनके घर में घुस गए। पांचों ने श्रीपाल सिंह पर मिट्टी का तेल उड़ेलकर आग लगा दी थी। बचाव में आए भाई रनवीर सिंह और उनकी बेटी वाटिका को भी जिंदा जलाने की धमकी देते हुए भगा दिया।
परिजनों ने गंभीर रूप से झुलसे श्रीपाल सिंह को जिला अस्पताल में भर्ती कराया था, जहां डॉक्टर ने दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल रेफर कर दिया। चार दिन बाद ही श्रीपाल की उपचार के दौरान मौत हो गई थी। मरने से पहले श्रीपाल सिंह ने तहसीलदार को अपना बयान दर्ज करा दिया था। मामले में मृतक के बड़े भाई रनवीर सिंह की तहरीर पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर आरोपियों का चालान कर दिया था। कालिया, ओमपाल सिंह, बब्लू व पुष्पा देवी को अदालत से जमानत मिल गई थी, लेकिन मुख्य आरोपी भूरा तभी से जेल में था।
मुकदमा जिला न्यायाधीश संजीव कुमार की अदालत में चल रहा था। अभियोजन पक्ष की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता महावीर सिंह पैरवी कर रहे थे। शुक्रवार को अदालत में मुकदमे की अंतिम सुनवाई थी। पत्रावली के अवलोकन व साक्ष्य के आधार पर अदालत ने पांचों आरोपियों को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा और सभी पर 8-8,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
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