राजस्थानः कोठारी नदी मामले में कलेक्टर व आयुक्त सहित चार लोगों को एनजीटी में पेश होने के आदेश 

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Edited By Amrit Vichar
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भीलवाड़ा। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने भीलवाड़ा की कोठारी नदी मामले में प्रदूषण नियंत्रण मंडल के सदस्य सचिव, जिला कलेक्टर भीलवाड़ा, नगर परिषद आयुक्त भीलवाड़ा एवं राजस्थान शहरी विकास विभाग के प्रमुख सचिव को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर मामले में रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए हैं। 

एनजीटी प्रिंसिपल बेंच नई दिल्ली के न्यायाधीश सुधीर अग्रवाल एवं विशेषज्ञ सदस्य डॉक्टर अफरोज अहमद की बेंच ने पर्यावरणविद् बाबूलाल जाजू की अधिवक्ता नवीन आहूजा के मार्फत भीलवाड़ा स्थित कोठारी नदी के मूल स्वरूप को लौटाने, उसे अतिक्रमण एवं प्रदूषण मुक्त कर हरियालियुक्त बनाने को लेकर दायर याचिका पर यह आदेश दिए। एनजीटी ने गत वर्ष जनवरी में कोठारी नदी की वस्तुस्थिति पेश करने के लिए एक कमेटी का गठन किया था जिसकी रिपोर्ट में उन्होंने कोठारी नदी को प्रदूषण एवं अतिक्रमण युक्त पाया था। 

उल्लेखनीय है कि कोठारी नदी के प्रदूषण को लेकर प्रदूषण नियंत्रण मंडल द्वारा नगर परिषद भीलवाड़ा पर तीन बार 63.80 लाख, 2.4 करोड़, 111.45 लाख का जुर्माना भी लगाया जा चुका है लेकिन प्रदूषण नियंत्रण मंडल राशि वसूल नही कर पाया। 

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