बरेली: जुर्माना देकर 31 दिसंबर तक भर सकेंगे ITR, तारीख बढ़ने की उम्मीदों पर फिरा पानी
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बरेली, अमृत विचार। इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने से चूकने वाले लोग 31 दिसंबर तक इसे जुर्माने के साथ दाखिल कर सकते हैं। आयकर विशेषज्ञ सुमन वर्मा के मुताबिक आईटीआर फाइल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई थी। लोग इसके बढ़ने की उम्मीद कर रहे थे लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया।
अब ये करदाता 31 दिसंबर तक विभागीय वेबसाइट पर विलंब शुल्क देकर आईटीआर भर सकते हैं। इसमें ढाई लाख रुपये तक आय वालों को एक हजार रुपए और पांच लाख से अधिक आय वालों को पांच हजार रुपए तक जुर्माना देना होगा। इसके अलावा गलतियों में सुधार भी किया जा सकेगा।
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