Chitrakoot: नाबालिग बच्ची से छेड़छाड़ के आरोपी को कोर्ट ने सुनाई तीन साल की सजा, पांच हजार का जुर्माना भी लगाया
चित्रकूट में नाबालिग बच्ची से छेड़छाड़ के दोषी को तीन साल कैद।
चित्रकूट में नाबालिग बच्ची से छेड़छाड़ के आरोपी को कोर्ट ने तीन साल की सजा सुनाई। इसके साथ ही पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।
चित्रकूट, अमृत विचार। नाबालिग बच्ची से छेड़छाड़ के दोषी युवक को न्यायालय ने तीन साल कैद की सजा दी है। इसे पांच हजार रुपये अर्थंदंड भी दिया गया है। विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो तेजप्रताप सिंह ने बताया कि 28 सितंबर 2017 को थाना रैपुरा में एक व्यक्ति ने तहरीर दी थी कि संतोष कुमार पुत्र रजोला ने उसकी नाबालिग पुत्री से छेड़खानी की है।
इस पर रैपुरा थाने में विभिन्न धाराओं के अलावा पॉक्सो एक्ट के तहत रिपोर्ट दर्ज की गई थी। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो/अपर सत्र न्यायाधीश विनीत नारायण पांडेय ने दोषी संतोष कुमार को तीन वर्ष का कारावास की सजा दी। दोषी को पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी भुगतना होगा।
