काशीपुर: एआरएम पर हमला करने का आरोपी चालक दोषमुक्त

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Published By Bhupesh Kanaujia
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काशीपुर, अमृत विचार। न्यायिक मजिस्ट्रेट ने रोडवेज डिपो के एआरएम पर हमला करने के आरोपी बस चालक को साक्ष्यों के अभाव में दोषमुक्त करार दिया है। पुरानी बस रूट पर ले जाने की बात को लेकर एआरएम व बस चालक का विवाद हुआ था।

बीती 10 दिसंबर 2016 को काशीपुर डिपो के एआरएम महेंद्र सिंह ने कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि सुबह करीब आठ बजे वह समय कक्ष के पास खड़े थे। उस समय पटल पर कम्प्यूटर पर कार्यरत गुरजन्ट सिंह व रामप्रकाश यादव ने चालक रिजवान अहमद को काशीपुर डिपो से बरेली मार्ग की ड्यूटी स्लिप दी।

लेकिन चालक रिजवान का कहना था कि वह पुरानी गाड़ी लेकर नहीं जाएगा। रिजवान तेजी से चिल्लाते हुए उस पर गंभीर आरोप लगाने लगा। टोकने पर रिजवान ने उसे धक्का मारकर समय कक्ष के गेट पर गिरा दिया और उसके गाल पर जोरदार तमाचा मारा। पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी रिजवान के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट प्रस्तुत की। इस केस की सुनवाई न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में हुई।

अभियोजन पक्ष की ओर से कोई मौखिक अथवा लिखित साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया। बचाव पक्ष की ओर से पैरवी अभिषेक कांबोज ने की। दोनों पक्षों को सुनने और पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का परिशीलन कर अदालत ने आरोपी चालक रिजवान को साक्ष्यों के अभाव में दोषमुक्त कर दिया।

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