बरेली: गरीब बेटियों के शादी अनुदान में ई-केवाईसी जरूरी, शासन ने योजना को किया ऑनलाइन
बरेली, अमृत विचार। पिछड़ा वर्ग की गरीब बेटियों के हाथ पीला करने वाले परिवारों को दिए जाने वाले शादी अनुदान में शासन ने कुछ बदलाव किए हैं। इसमें पंजीकरण के लिए अब पिता के साथ बेटी के आधार कार्ड की भी ई-केवाइसी की जाएगी।
जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी वीरपाल ने बताया कि शासन स्तर पर शादी अनुदान योजना का ऑनलाइन संचालन करने का निर्णय लिया गया है, ताकि पारदर्शिता बनी रहे। ऑफलाइन से जुड़ी सभी व्यवस्थाएं बंद कर दी गई हैं। योजना के तहत पिछड़े वर्ग के ऐसे गरीब परिवार, जिनकी वार्षिक आय शहरी क्षेत्र में 56460 रुपये और ग्रामीण क्षेत्र में 46080 रुपये है। उन्हें अनुदान के रूप में 20 हजार रुपये मिलते हैं। इसके लिए वह बेटी की शादी से तीन माह पूर्व या तीन माह बाद तक आवेदन कर सकते हैं।
यह देने होंगे दस्तावेज
पिछड़ा वर्ग शादी अनुदान योजना का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन का प्रिंट आउट, आय-जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, शादी के कार्ड की मूल प्रति, वर और कन्या का आयु प्रमाण पत्र। पंजीकरण के लिए पहले आवेदक का आधार नंबर डाला जाएगा। वह आधार जिस मोबाइल नंबर से लिंक होगा, उस नंबर पर ओटीपी आएगी। इस ओटीपी को डालने के बाद आवेदन के उस पुत्री का आधार नंबर डाला आएगा। इसकी भी ओटीपी आधार से लिंक नंबर आएगी। फाइनल आवेदन के बाद उसकी प्रति संबंधित संलग्नकों सहित यदि शहर का आवेदन होगा तो तहसील और ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित विकास खंड कार्यालय पर जमा करना होगा।
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