प्रयागराज : पूर्व सपा विधायक रामेश्वर सिंह यादव को मिली राहत 

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Published By Jagat Mishra
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प्रयागराज, अमृत विचार। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पूर्व सपा विधायक रामेश्वर सिंह यादव को जमीनी विवाद मामले में सशर्त जमानत दे दी है। उक्त मामले में बहस पूरी होने के बाद 3 अगस्त 2023 को न्यायमूर्ति राजवीर सिंह की एकलपीठ ने फैसला सुरक्षित कर लिया था। गौरतलब है कि याची के खिलाफ थाना मलावन, जिला एटा में 18 मार्च 2023 को आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था। 

शिकायतकर्ता संजू की भूमि पर पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष जोगेंद्र सिंह यादव और उनके बड़े भाई रामेश्वर सिंह यादव ने दहशतगर्दों के बल पर कब्जा कर लिया था। एक दिन जब शिकायतकर्ता व उसकी पत्नी जमीन पर कब्जा लेने के लिए गए, तब पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष ने अन्य दो लोगों के साथ मिलकर उसके साथ मारपीट की और अंगोछे से गला दबाकर जान से मारने की कोशिश भी की, साथ ही उसकी पत्नी के साथ भी दुर्व्यवहार किया। शिकायतकर्ता व उसकी पत्नी किसी तरह से अपनी जान बचाकर वहां से भाग गए। उक्त घटना 11 फरवरी 2022 की है, लेकिन याची के भय के कारण प्राथमिकी एक साल बाद दर्ज करवाई गई। 

सुनवाई के दौरान याची के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि याची की उम्र 73 साल है और वह गंभीर बीमारियों से पीड़ित है। 4 मई 2023 से वह जेल में है। वहीं दूसरी ओर सरकारी अधिवक्ता ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि याची घोषित रूप से भू माफिया है और उसका लंबा आपराधिक इतिहास है। अतः वह जमानत के योग्य नहीं है।

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