Allahabad High Court: चुनाव आचार संहिता उल्लंघन मामले में अब्बास अंसारी को मिली राहत

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Edited By Amrit Vichar
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प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में विधायक अब्बास अंसारी को राहत देते हुए उसके खिलाफ मऊ पुलिस द्वारा दाखिल  चार्जशीट को रद्द कर दिया है। उक्त आदेश न्यायमूर्ति राजबीर सिंह की एकलपीठ ने अब्बास अंसारी व दो अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया। प्राथमिकी के तथ्यों के अनुसार उप निरक्षक आदर्श श्रीवास्तव व दो अन्य दरोगा थाना कोतवाली, मऊ में उपस्थित थे। तभी उन्हें सूचना मिली कि कुछ लोग भीड़ को एकत्रित कर रोड शो निकाल रहे हैं।

मौके पर पहुंचने के बाद उन्होंने देखा कि मऊ सदर विधानसभा क्षेत्र से सुहैल देव समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार अब्बास अंसारी लगभग सत्तर से अस्सी लोगों की भीड़ इकट्ठा कर रात्रि 8:30 बजे रोड शो कर रहे थे, जो चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है और जनपद में लागू सीआरपीसी की धारा 144 व आईपीसी की धारा 171एच, 188 और 341 के तहत दंडनीय अपराध है। अतः इस कृत्य के लिए विधायक के खिलाफ आवश्यक विधिक कार्यवाही करनी चाहिए। गौरतलब है कि उक्त प्राथमिकी दिनांक 11.03.2022 को अब्बास अंसारी व 5 अन्य के खिलाफ दर्ज कराई गई थी।

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