मुरादाबाद : मुख्यमंत्री सूक्ष्म दुर्घटना योजना में 900 लोगों ने कराया पंजीकरण, मृत्यु पर मिलेगा 5 लाख रुपये का बीमा

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Published By Bhawna
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मुरादाबाद, अमृत विचार। व्यापारियों के लिए मुख्यमंत्री सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना बीमा योजना चल रही है। अगर किसी व्यापारी की दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है तो उसे पांच लाख रुपये का बीमा योजना का लाभ मिलेगा। अब तक जनपद में 900 उद्यमियों ने अपना पंजीकरण कराया है।

प्रदेश के आर्थिक विकास एवं रोजगार सृजन में एमएसएमई (सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग) इकाइयों का बहुत योगदान रहता है। छोटे-छोटे उद्योग से लोगों को रोजगार मिल रहा है। ऐसी सूक्ष्म इकाइयों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसमें किसी आकस्मिक दुर्घटना की स्थिति में उद्यमियों की आर्थिक सुरक्षा के लिए मुख्यमंत्री सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना बीमा योजना लागू की गई है। जिससे उद्यमियों को फायदा मिलेगा।

सहायक कमिश्नर मनीष कुमार पाठक ने बताया कि अगर किसी उद्यमी की दुर्घटना के दौरान मृत्यु हो जाती है तो उसे पांच लाख की बीमा योजना का लाभ मिलेगा। लेकिन, किसी वजह से स्थायी अपंगता होती है तो भी पांच लाख रुपये और किसी दुर्घटना के दौरान आंशिक स्थायी अपंगता पर सीएमओ द्वारा मिले प्रमाण पत्र के आधार पर विकलांगता प्रतिशत के मुताबिक लाभ दिया जाएगा। 

उन्होंने बताया कि इनमें विनिर्माण, सेवा व व्यापार क्षेत्रों में काम करने वाली योजना में लाभ मिलेगा। बीमा योजना में 18 वर्ष से लेकर 60 वर्ष के सूक्ष्म श्रेणी के उद्यमियों को लाभ मिलेगा। अगस्त में भी यह योजना चलाई गई थी। जिसमें 37000 उद्यमियों ने बीमा योजना के लिए पंजीकरण कराया था। अब तीन अक्टूबर से फिर से योजना को शुरू किया गया है। जिसमें अब तक 900 लोगों ने पंजीकरण कराया है। सूक्ष्म इकाई लगाने वाले उद्यमी ही नहीं, बल्कि सेवाकर में काम करने वाले लोग भी बीमा का लाभ ले सकते हैं। इसमें रेहड़ी और ठेले वाले भी पंजीकरण करा सकते है।

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