हमीरपुर: सजायाफ्ता पूर्व विधायक अशोक चंदेल के बेटों के शस्त्र लाइसेंस किए गए निरस्त, जानें वजह

Amrit Vichar Network
Published By Deepak Mishra
On

इन लाइसेंसों का कानपुर नगर के बाबू पुरवा थाना क्षेत्र में किया गया था दुरुपयोग 

हमीरपुर, अमृत विचार। सजायाफ्ता पूर्व विधायक अशोक सिंह चंदेल के पुत्रों के राइफल व रिवाल्वर के लाइसेंस जिला मजिस्ट्रेट राहुल पांडेय ने निरस्त कर दिए। साथ ही सदर कोतवाल को निर्देशित किया कि शस्त्रों को अपने कब्जे में लेकर कलक्ट्रेट के मालखाना में जमा कराए जाएं। जिले में चार बार विधायक व एक बार सांसद रहे सजायाफ्ता पूर्व विधायक अशोक सिंह चंदेल के पुत्रों अजयराज चंदेल व अभयराज चंदेल के नाम दो राइफल व दो रिवाल्वर के लाइसेंस जिला मजिस्ट्रेट राहुल पांडेय ने निरस्त कर दिए।

कोतवाल दुर्गविजय सिंह ने बताया कि शिकायतकर्ता राजीव शुक्ला ने 22 जनवरी 2023 को प्रार्थना पत्र देकर लाइसेंस निरस्तीकरण की मांग की थी। मामले में उन्होंने अपनी आख्या जिला मजिस्ट्रेट को भेजी थी। जिस पर विपक्षी अजयराज व अभयराज चंदेल को शस्त्र अधिनियम के अंतर्गत शस्त्र निलंबित करते हुए नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया था।

मामले में जिला मजिस्ट्रेट ने शस्त्र नियमावली का पालन करने व 10 जुलाई 2004 को कानपुर के सैनिक भवन थाना बाबू पुरवा निवासी भूतपूर्व सैनिक सुंदरलाल यादव के ऊपर एक राय होकर जान से मारने की नीयत से फायरिंग करने व शांति व्यवस्था भंग कर शस्त्रों का दुरुप्रयोग किया जाना पाया था। सा

थ ही बर्रा थाना में दोनों के खिलाफ बलवा व जानलेवा हमला करने का मामला दर्ज है। जिसका संज्ञान लेते हुए जिला मजिस्ट्रेट राहुल पांडेय ने दोनों के रिवाल्वर व राइफल के कुल चार लाइसेंस निरस्त किए जाने की कार्यवाही की है। कोतवाल ने बताया कि शस्त्रों को पहले ही जमा करा लिया गया था। निरस्तीकरण की कार्यवाही अभी हुई है।

यह भी पढ़ें: गोरखपुर: सीएम योगी के गढ़ में दहाड़े अखिलेश, कहा- भाजपा सरकार नहीं बनवा पाई एक भी जिला अस्पताल

संबंधित समाचार