हरदोई: भोंपू की 'चेंपों-चेंपो' पर एक्शन में आए एसपी, कहा- डेसिबल के डिसिप्लिन में रहें लाउड स्पीकर
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पिहानी, हरदोई। योगी सरकार मंदिरों और मस्जिदों में बजने वाले तेज आवाज के लाउडस्पीकरों की आवाज को तय पैमाने से ऊपर निकलने पर सख्त है। उसका कहना है कि मंदिर हो या मस्जिद और या फिर गुरुद्वारा, इन सभी जगहों पर लगे लाउडस्पीकर तय किए गए पैमाने पर ही बजाए जाएं। इसी को लेकर एसपी केशव चन्द्र गोस्वामी सोमवार की भोर पहर पिहानी पहुंचे, जहां उन्होंने मंदिर और मस्जिदों का निरीक्षण कर ज़रूरी दिशा-निर्देश दिए।करें।
उन्होंने ज़ोर देते हुए कहा कि सुबह 5 बजे से लेकर 8 बजे तक धीमी आवाज़ में ही लाउडस्पीकर बजाए जाएं। जैसा कि बताया गया है कि पिहानी में कुछ महीने तक धीमी रहने के बाद लाउडस्पीकरों की आवाज फिर से तेज़ हो गई है। इसी की शिकायत पर पुलिस एक्शन लेने की तैयारी में है। एक बार फिर धार्मिक स्थलों पर तय मानकों से ज़्यादा आवाज में बज रहे लाउडस्पीकरों के खिलाफ एक्शन शुरू हो रहा है।
चौहाटा मस्जिद के इमाम रूहुल्ला बिहारी व बस स्टैंड स्थित मस्जिद के इमाम को छत पर लगे लाउडस्पीकर उतार कर उन्हें कोतवाली में जमा करने के निर्देश दिए। एसपी श्री गोस्वामी ने बताया कि कुछ महीने तक तो धार्मिक स्थलों पर लगे लाउडस्पीकरों की आवाज़ कम रहीं, लेकिन अब कई जगहों से फिर तेज़ आवाज़ की शिकायतें मिलने लगी हैं।
लाउडस्पीकरों की इसी बढ़ी हुई आवाज़ पर लगाम लगाने के लिए पुलिस ने फिर से एक्शन शुरू कर दिया है। धार्मिक स्थलों पर तेज़ आवाज़ में बज रहे लाउडस्पीकर की शिकायत मिलने पर एसपी ने नियम का उल्लंघन करने वाले लाउडस्पीकरों को उतारने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि तेज़ आवाज़ में लाउडस्पीकर मंदिर में बज रहे हों या मस्जिद या गुरुद्वारा में सबको उतारने होंगे।
क्या कहती है सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन?
सुप्रीम कोर्ट ने धार्मिक स्थलों जैसे मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारे के लाउडस्पीकर बजाने को लेकर गाइडलाइन जारी कर रखी है। लोगों की सुविधा के लिए इसकी आवाज़ का पैमाना तय किया गया है। तय पैमाने के मुताबिक रात के वक्त लाउडस्पीकर की आवाज़ 35 डेसिबल और दिन में 45 डेसिबल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए।
हालांकि इसमें राज्य सरकार थोड़ी राहत दे सकती है, जैसे धार्मिक स्थलों में लगे लाउडस्पीकरो की आवाज़ को 55 डेसिबल तक बढ़ाने की इजाज़त दे सकती है। लेकिन आमतौर पर धार्मिक स्थलों पर लगे लाउडस्पीकर 100 से 120 डेसिबल तक की आवाज़ पैदा करते हैं, जो सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन पर अमल हो,इसके लिए पुलिस पूरी तरह से एक्शन में दिखाई दे रही है।
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