बिकरूकांड में तीसरी सजा: विस्फोटक अधिनियम में दोषी को एंटी डकैती कोर्ट ने दिया तीन साल कैद का दंड

Amrit Vichar Network
Published By Sachin Sharma
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कानपुर देहात। बिकरू कांड मामले में कोर्ट ने सोमवार को तीसरी सजा सुनाई है। एंटी डकैती कोर्ट ने आरोपी को विस्फोटक अधिनियम मामले में दोषी करार देते हुए तीन साल के कारावास की सजा सुनाई है।

जिला शासकीय अधिवक्ता राजू पोरवाल व सहायक शासकीय अधिवक्ता प्रशांत मिश्रा ने बताया कि कानपुर नगर के चौबेपुर थाना क्षेत्र के बिकरू गांव में 10 जुलाई 2020 को चौबेपुर थाना के उपनिरीक्षक प्रदीप कुमार मिश्रा, विश्वनाथ मिश्रा, नायब तहसीलदार पुलिस बल के साथ वहीं के निवासी दयाशंकर अग्निहोत्री के नाम बिकरू ग्राम पंचायत के सरकारी भवन पर चल रही सरकारी उचित दर की दुकान को दूसरे कोटेदार को चार्ज देने के लिए पहुंचे थे। 

उन्हें वहां पर एक कमरे में बोरों के पीछे सात देशी बम एक डिब्बे में मिले थे। बम निरोधक दस्ता बुलाकर उन्हें निष्क्रिय कराया गया था। मामले में एसआई विश्वनाथ मिश्रा ने दयाशंकर अग्निहोत्री के खिलाफ विस्फोटक अधिनियम के तहत रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसकी सुनवाई एंटी डकैती कोर्ट अमित मालवीय की अदालत में चल रही थी।

सोमवार को बचाव पक्ष ने अदालत में कहा कि आरोपी सरकारी उचित दर की दुकान पंचायत भवन में नहीं चलाता था। वह दुकान घर पर चलाता था। उसे पुलिस ने फर्जी फंसा दिया है। वहीं अभियोजन ने तर्क दिया कि आरोपी दयाशंकर अग्निहोत्री बिकरू कांड के अपराधियों में से एक है और घटना मंे शामिल रहा है। 

आरोपी दबंगई के बल पर सरकारी पंचायत भवन में सरकारी राशन कोटा चलाता था। अदालत ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद आरोपी को दोषी करार देते हुए तीन साल कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही तीन हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। 

बिकरू कांड मामले में आया तीसरा फैसला

जिला शासकीय अधिवक्ता राजू पोरवाल ने बताया कि बिकरूकांड में पहली सजा दोषी श्यामू बाजपेई को पुलिस पर जानलेवा हमला में सात साल कैद की सजा सुनाई गई थी। जबकि दूसरे मामले में बिकरूकांड से जुड़े तीस आरोपियों पर चल रहे गैंगस्टर के मामले में अदालत ने 23 आरोपियों को दोषी करार देते हुए दस-दस साल कारावास की सजा सुनाई थी। तीसरे मामले में सोमवार को सजा सुनाई गई है।

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