रामपुर: साक्ष्य के अभाव में तीन बरी, एक दोषी करार, एडीजे प्रथम की कोर्ट में चल रही थी सुनवाई

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Published By Priya
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रामपुर, अमृत विचार। पशु क्रूरता अधिनियम सहित कई अन्य धाराओं में एडीजे प्रथम की कोर्ट ने तीन आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया, जबकि एक आरोपी को दोषी करार दिया गया। कोर्ट ने पुलिस को निर्देश दिया है, आरोपी को जल्द से जल्द पकड़कर कोर्ट में पेश किया जाए।

घटना सात मई 2021 की है। खजुरिया पुलिस लॉकडाउन का पालन करा रही थी कि इस दौरान पुलिस को सूचना मिली की चार लोग पशुओं को काट रहे हैं। उसके बाद पुलिस ने छापा मारकर हनीफ, शफीक, इकरार व निसार खां को पकड़ लिया था। पुलिस ने आईपीसी की धारा 269, 270 और 3/5/8 सीएसएक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया था। जिसके बाद पुलिस ने चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी थी।

 जिसकी सुनवाई एडीजे प्रथम की कोर्ट में चल रही थी। एडीजीसी अंजू सिंह ने बताया कि आरोपी शफीक, निसार खां और इकरार खां को धाराएं 269, 270 और 3/5/8 सीएसएक्ट में बरी कर दिया गया है। हनीफ को दोष सिद्ध किया गया है। उसको कोर्ट में पेश नहीं होने पर फरार घोषित किया गया। कोर्ट ने आदेश दिए हैं कि पुलिस जल्द से जल्द उसको पकड़ने के बाद कोर्ट में पेश करें। साथ ही दो लाख रुपये जमानत की राशि जब्त करने और जमानतियों को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए हैं।

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