अल्मोड़ा: जगदीश हत्याकांड के तीन अभियुक्तों को दो-दो साल की सजा 

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Edited By Amrit Vichar
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अल्मोड़ा, अमृत विचार। जिले के सल्ट क्षेत्र के चर्चित जगदीश हत्याकांड से जुड़े एक मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने तीन आरोपितों को दो दो वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने इसके साथ ही उन्हें अर्थदंड से भी दंडित किया गया है।

जगदीश हत्याकांड के दौरान पुलिस एक और मुकदमा दर्ज किया था। यह मुकदमा एक सितंबर 2022 को अधिवक्ता नारायण राम ने दर्ज कराया था। अधिवक्ता का कहना था कि जगदीश की पत्नी गीता उर्फ गुड्डी उनके घर में ठहरी हुई थी। घटना के दिन अधिवक्ता को उनकी पत्नी नंदी देवी ने बताया कि चार अज्ञात लोग घर में घुस गए हैं और मृतक जगदीश की पत्नी गीता ऊर्फ गुड्डी को जबरन अपने साथ ले जाने की कोशिश कर रहे हैं।

उन्होंने अधिवक्ता की पत्नी के साथ भी गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी दी। हालांकि चारों आरोपित मृतक जगदीश की पत्नी को ले जाने में सफल नहीं हो सके थे। पुलिस ने अधिवक्ता नारायण राम की तहरीर पर चारों आरोपितों के विरुद्ध विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था।

इस मामले में सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दया राम की अदालत ने भावना देवी, गोविंद सिंह व जोगा सिंह को सजा सुनाई है। सुनवाई के दौरान आरोपितों को दो दो वर्ष के कठोर कारावास और पांच पांच हजार के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड अदा न करने पर एक माह के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गई है। 

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