सुलतानपुर: अबोध के साथ कुकर्म के दोषी को पॉक्सो कोर्ट ने सुनाई 20 साल कठोर कारावास की सजा, लगाया अर्थदंड

Amrit Vichar Network
Published By Sachin Sharma
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सुलतानपुर। जिले के थानाक्षेत्र कुड़वार के एक गांव में दो साल पूर्व चार वर्षीय अबोध बालक से कुकर्म करने के दोषी आमिर खान को पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश पवन शर्मा ने गुरुवार को 20 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाकर जेल भेज दिया। अदालत ने दोषी पर कुल 56 हजार रूपए अर्थदंड भी लगाया है। 

एडीजीसी सीएल द्विवेदी के मुताबिक पड़ोसी आरोपी ने 16 जून 2021 की दोपहर घर से आम देने के बहाने घर से ले जाकर उसके साथ कुकर्म कर चोटें पहुंचाई। पीड़ित के माता की तहरीर पर आरोपी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल होने के बाद कोर्ट में अभियोजन पक्ष से मुकदमे के दौरान पेश किए गये सात गवाहों के साक्ष्य के आधार पर कोर्ट ने मुकदमे का फैसला मात्र दो साल 28 दिन में किया। कोर्ट ने अर्थदण्ड की 90 फीसदी धनराशि बतौर क्षतिपूर्ति पीड़ित को देने का आदेश भी दिया।

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