प्रयागराज: यूपी टीईटी-2021 के विवादित प्रश्नों पर कोर्ट ने ग्रेस मार्क्स देने का दिया निर्देश, कहा- घोषित हो संशोधित परिणाम  

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Published By Sachin Sharma
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प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा-2021 की अंतिम उत्तर कुंजी में संशोधित और बदले हुए प्रश्नों के उत्तरों पर दर्ज आपत्तियों के मामले में दाखिल याचिकाओं को स्वीकार करते हुए कहा कि विवादित प्रश्न संख्या 8 और 141 पर याचियों को ग्रेस मार्क्स दिया जाए।

तदनुसार संशोधित नया परिणाम घोषित किया जाए। इसके अलावा कोर्ट ने कहा कि विवादित प्रश्न संख्या 35 के संबंध में आपत्ति पर जोर नहीं दिया गया है और प्रश्न संख्या 25 के संदर्भ में कोई ऐसा तथ्य संलग्न नहीं किया गया है, जिससे उत्तर कुंजी की सत्यता पर संदेह किया जा सके। अतः उक्त प्रश्न के संबंध में कोई राहत नहीं दी जा सकती है। उक्त आदेश न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी की एकलपीठ ने प्रगति अग्रवाल और 57 अन्य के साथ-साथ दर्जनों याचिकाओं को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए पारित किया।

मालूम हो कि सहायक शिक्षकों की नियुक्ति के लिए यूपी टीईटी केवल एक अर्हक पात्रता है। यह परीक्षा हर साल आयोजित की जाती है। याचियों ने यूपी टीईटी- 2021 में भाग लिया था और उत्तीर्ण अंक प्राप्त करने की दहलीज पर थे। अंतिम उत्तर कुंजी में कुछ उत्तर पहले सही थे, लेकिन बाद में बदल दिए गए, जिससे व्यथित होकर याचियों ने अपनी आपत्ति दर्ज की।

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