Sambhal News : हत्या में दोषी महिला और उसके पति को उम्रकैद, अदालत ने दोनों पर जुर्माना भी लगाया

भवानीपुर में मार्च 2021 में हुई थी घटना 

Sambhal News : हत्या में दोषी महिला और उसके पति को उम्रकैद, अदालत ने दोनों पर जुर्माना भी लगाया

चन्दौसी, अमृत विचार। अदालत ने प्रेम प्रसंग के चलते युवक की पीट-पीट कर हत्या के मामले में महिला और उसके पति को को आजीवन कारावास और 11-11 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया है। मुकदमा जिला एवं सत्र न्यायाधीश जनपद संभल स्थित चन्दौसी में विचाराधीन था। 

वादी विमल कुमार पुत्र वीर सिंह ने 30 मार्च 2021 को कोतवाली संभल पुलिस को तहरीर दी थी। जिसमें बयां कि 29 मार्च 2021 को वह और उसका भाई रवि होली मिलने के लिए अपनी ससुराल मदनलाल पुत्र श्याम लाल निवासी गांव भवानीपुर कोतवाली संभल आये थे। वह होली मिल कर ससुराल से वापस अपने गांव चला गया था। उसका भाई रवि ससुराल में रुक गया था। रवि का प्रेम प्रसंग चचिया ससुर अमरजीत की बेटी के साथ चल रहा था। जिसके बारे में अमरजीत ने आपत्ति प्रकट की थी।

अगले दिन सुबह के समय उसके साले सोनू ने उसे फोन पर बताया कि रवि रात में करीब एक बजे अमरजीत की छत पर अपनी प्रेमिका से मिलने आया था। तब ही अमरजीत व उसकी पत्नी सुनीता ने रवि के साथ मारपीट कर हत्या कर दी। इतना ही नहीं शव को कट्टे में भर कर बाइक से जंगल में ले जाकर फेंक दिया। पुलिस ने तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत कर लिया। साक्ष्यों को जुटा कर पुलिस ने 9 जुलाई 2021 को अदालत में आरोप पत्र दाखिल कर दिया।

मुकदमे की सुनवाई जिला एवं सत्र न्यायाधीश संभल स्थित चन्दौसी में हुई। अभियोजन पक्ष से डीजीसी राहुल दीक्षित ने साक्ष्यों के आधार पर बहस की। गुरुवार को मुकदमें पर सुनवाई करते हुए जनपद न्यायाधीश कमलेश कच्छल ने अभियुक्त अमरजीत व सुनीता को आईपीसी की धारा 302 सहपठित धारा 34 में दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास एवं 10-10 हजार रुपये के अर्थदण्ड तथा धारा 201 सहपठित धारा 34 आईपीसी के तीन वर्ष के कारावास एवं एक-एक हजार रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया है। अर्थदण्ड अदा न करने पर प्रत्येक को छह-छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। जेल में बिताई गई अवधि भी सजा में समायोजित की जाएगी। 

ये भी पढ़ें : Sambhal News: जयमाला के दौरान दुल्हन को उठाया गोद में तो दूल्हा को बनाया बंधक, बैरंग लौटी बारात