भारत में निर्मित विदेशी शराब माल प्रवेश कर के तहत कर योग्य नहीं :हाईकोर्ट
प्रयागराज, अमृत विचार। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भारत में निर्मित विदेशी शराब पर कर लगाने के मामले में अपने महत्वपूर्ण आदेश में कहा कि उत्तर प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल प्रवेश अधिनियम, 2007 के तहत भारत में निर्मित विदेशी शराब को कर योग्य वस्तुओं की नई अनुसूची में नहीं रखा गया है, इसलिए अधिकारियों के पास इस पर कर लगाने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है। उक्त आदेश न्यायमूर्ति शेखर बी सराफ की एकलपीठ ने मेसर्स यूनाइटेड स्पिरिट्स लिमिटेड के खिलाफ अपीलीय प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश को रद्द करते हुए दिया, साथ ही संबंधित प्राधिकारी को याची को सुनवाई का अवसर प्रदान करने तथा अधिनियम, 2007 के तहत कर योग्य वस्तुओं की अनुसूची में शामिल वस्तुओं पर विचार करते हुए एक तर्कसंगत आदेश पारित करने का निर्देश दिया।
कोर्ट ने आगे कहा कि 2007 के अंतर्गत भारत में निर्मित विदेशी शराब पर कर लगाने के लिए कोई कारण नहीं बताया गया। याची के अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि अधिनियम, 2007 के तहत अंतिम मूल्यांकन आदेश 30 मार्च 2008 को पारित किया गया था।उक्त अधिनियम के तहत भारत में निर्मित विदेशी शराब पर कोई कर नहीं लगाया जा सकता है, क्योंकि यह कर योग्य वस्तुओं की अनुसूची में नहीं रखी गई है।
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