इलाहाबाद हाईकोर्ट से कांग्रेस प्रत्याशी पंखुड़ी पाठक को मिली आंशिक राहत, जानें मामला

इलाहाबाद हाईकोर्ट से कांग्रेस प्रत्याशी पंखुड़ी पाठक को मिली आंशिक राहत, जानें मामला

प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कांग्रेस प्रत्याशी पंखुड़ी पाठक के आचार संहिता उल्लंघन मामले को भूपेश बघेल के मामले के साथ आगामी 23 अप्रैल को सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया है और मुकदमे की अगली सुनवाई तक याची के खिलाफ किसी भी प्रकार की उत्पीड़नात्मक कार्रवाई पर रोक लगा दी है। यह आदेश न्यायमूर्ति संजय कुमार सिंह की एकलपीठ ने पंखुड़ी पाठक की याचिका पर सुनवाई करते हुए पारित किया। 

मामले के अनुसार वर्ष 2022 में चुनाव प्रचार के दौरान कोविड और आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने पर नोएडा विधानसभा के रिटर्निंग ऑफिसर ने कोतवाली सेक्टर 113 पुलिस से शिकायत की कि आदर्श आचार संहिता लागू है लेकिन छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पांच से अधिक व्यक्तियों के साथ घर-घर जाकर कांग्रेस प्रत्याशी पंखुड़ी पाठक के पक्ष में वोट मांग रहे हैं।

 इसके बाद 16 जनवरी 2022 को आईपीसी की विभिन्न धाराओं और महामारी रोग अधिनियम की धारा 3 के तहत भूपेश बघेल और पंखुड़ी पाठक के साथ अन्य अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ पुलिस स्टेशन सेक्टर 49 नोएडा, गौतम बुद्ध नगर में प्राथमिकी दर्ज कराई गई। बृहस्पतिवार को याचिका पर सुनवाई के दौरान याची के अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि 14 मार्च 2024 को याची और भूपेश बघेल के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया था और भूपेश बघेल को अंतरिम राहत पहले ही मिल चुकी है।

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