प्रयागराज : अब्बास अंसारी के करीबी के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को किया रद्द

प्रयागराज : अब्बास अंसारी के करीबी के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को किया रद्द

प्रयागराज, अमृत विचार। इलाहाबाद हाईकोर्ट में रंगदारी, मारपीट, गुंडागर्दी और आपराधिक गतिविधियों में शामिल अब्बास अंसारी के गिरोह के सक्रिय सदस्य शहबाज आलम खान को राहत देते हुए उसके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद्द कर दिया। उक्त आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ और न्यायमूर्ति सुरेंद्र सिंह (प्रथम) की खंडपीठ ने पारित किया।

मामले के अनुसार प्रभारी निरीक्षक अजीत कुमार पांडेय ने अब्बास अंसारी,शहबाज आलम खान सहित तीन अन्य आरोपियों के खिलाफ उत्तर प्रदेश गिरोहबंद समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम,1986 की धारा 2/3 के तहत पुलिस स्टेशन करवी कोतवाली नगर, चित्रकूट में 29 जनवरी 2024 को प्राथमिकी दर्ज करवाई थी।

जिसमें यह आरोप लगाया गया था कि अब्बास अंसारी ने चित्रकूट जेल में रहते हुए एक नया गिरोह बनाया है, जिसका सक्रिय सदस्य शहबाज आलम अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर आर्थिक लाभ हेतु लोगों से रंगदारी वसूलता है और मारपीट तथा अन्य आपराधिक घटनाओं को अंजाम देता है। इस गिरोह का आम लोगों में इतना भय और आतंक व्याप्त है कि उनके विरुद्ध कोई आम जनमानस गवाही या प्राथमिकी दर्ज करने का साहस नहीं कर पाता।

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