बाराबंकी: रोक के बाद भी एक साथ बिक रहा पान मसाला और तंबाकू
प्रदेश में एक जून से लागू करनी थी व्यवस्था, दुकानदारों को अभी तक नहीं है जानकारी
बाराबंकी, अमृत विचार। खाद्य सुरक्षा आयुक्त ने उच्चतम न्यायालय के आदेश के बाद एक ही दुकान पर पान, मसाला व तंबाकू की बिक्री पर रोक लगाने के आदेश दिये हैं। एक जून से यह नियम लागू कर दिया जाना था, लेकिन पांच दिन बाद यानि छह जून को भी जिले में यह प्रक्रिया लागू नहीं हो पाई। खुले आम जिले की अधिकतर दुकानों पर पान मसाला व तंबाकू बेचा जा रहा है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत किसी भी खाद्य पदार्थ में तंबाकू और निकोटिन को एक साथ मिलकर प्रयोग किया जाना प्रतिबंधित किया गया है। गुरुवार को अमृत विचार की टीम ने रेलवे स्टेशन चौराहा, बस स्टॉप चौराहा, नाका चौराहा, धनोखर चौराहा व कचहरी के आसपास जाकर पान मसाला व गुटखा बेचने वाली दुकानों की पड़ताल की। इस दौरान तमाम दुकानों पर पान मसाला व तंबाकू एक साथ रखी देखी गई।
उच्चतम न्यायालय और प्रदेश सरकार के आदेश के बारे में दुकानदारों से जानने की कोशिश की गई तो उन्होंने बताया कि उन्हें नए नियम के बारे में जानकारी ही नहीं है। एफएसडीए की सहायक आयुक्त खाद्य प्रियंका सिंह ने कहा कि हर हाल में आदेश का पालन कराया जाएगा।
केस 1
शहर के छाया चौराहे के पास स्थित एक दुकान पर पान मसाला के साथ तंबाकू बेची जा रही थी। दोनों की लड़ी दुकानदार ने दुकान पर टांग रखी थी। नए नियम के बारे में पूछा गया तो बताया जानकारी ही नहीं है।
केस 2
शहर के रोडवेज बस स्टैंड पर पान मसाला के साथ तंबाकू बेची जा रही थी। यहां भी दोनों की लड़ी दुकानदार ने लग रखी थी। दुकानदार को नये नियम की जानकारी कोई जानकारी नहीं थी।
केस 3
धनोखर चौराहा व रेलवे स्टेशन रोड के आस पास की दुकानों पर भी पान मसाला बेचने वाली दुकानदारों को भी नये नियम की जानकारी नहीं थी।
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