नैनीताल: बनभूलपुरा हिंसा में मृतक आश्रितों व घायलों को मुआवजा देने पर जवाब दें डीएम व एसएसपी

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Edited By Amrit Vichar
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विधि संवाददाता, नैनीताल, अमृत विचार। हाईकोर्ट ने बनभूलपुरा में नजूल भूमि पर बनी मस्जिद व मदरसा हटाने के दौरान हुई हिंसा में दो मृतकों के आश्रितों व घायलों को मुआवजा दिलाने को लेकर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की रिपोर्ट के आधार पर स्वतः संज्ञान लेकर जनहित याचिका के रूप में सुनवाई  की।

मामले की सुनवाई करने के बाद मुख्य न्यायाधीश रितु बाहरी व न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने  नैनीताल डीएम व एसएसपी से इस मामले की जांच कर रिपार्ट पेश करने के आदेश दिए हैं। मामले के अनुसार उच्च न्यायलय ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के 19 फरवरी 2024 के पत्र का स्वतः संज्ञान लिया।

इस में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के पास घटना के दौरान मृत व घायलों को मुआवजा देने का प्रार्थना पत्र दिया गया था। पत्र में कहा गया था कि घटना के समय दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गयी थी, जबकि दो लोग गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया था। घटना के बाद मृतकों के परिवारों के सामने रोजीरोटी का संकट खड़ा हो गया है।

 

लिहाजा उनके परिजनों को राज्य सरकार की नियमावली-2020 के तहत मुआवजा दिलाया जाए। गंभीर घायलों को भी मुआवजा दिया जाए। इस पर हाईकोर्ट ने डीएम व एसएसपी से जवाब पेश करने को कहा है। 

 

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