शादी अनुदान योजना: पिछड़ा वर्ग के आवेदकों की आय सीमा बढ़ी, ऐसे करें आवेदन  

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Published By Jagat Mishra
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आरटी ओझा/ श्रावस्ती, अमृत विचार। जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी गौरव खड़ायत ने बताया है कि पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा संचालित शादी अनुदान योजनान्तर्गत आवेदक की आय सीमा संशोधित करते हुए शहरी क्षेत्र तथा ग्रामीण क्षेत्र में एक लाख मात्र रुपये तक निर्धारित की गयी है। उन्होने बताया कि शादी अनुदान योजना में आय सीमा में वृद्धि होने के पश्चात अन्य पिछड़ा वर्ग के व्यक्ति जिनकी पुत्रियों की शादी वित्तीय वर्ष 2024-25 में हुई है अथवा होनी है। ऐसे पात्र आवेदक वेबसाइट www.shadianudan.upsdc.gov.in  पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। 

इसके लिए आवेदन हेतु अभ्यर्थी के पहचान पत्र की छायाप्रति, बैंक पासबुक की छायाप्रति, विवाह का प्रमाण पत्र की छायाप्रति, वर व कन्या की आयु से सम्बन्धित प्रमाण पत्र, आधार कार्ड तथा आवेदक व कन्या का फोटो होने पर शादी अनुदान हेतु आनलाइन आवेदन किया जा सकता है।

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