Banda: नाबालिग को घर पर लाकर किया था दुराचार; दोषी युवक को मिली 10 साल की कैद, कोर्ट ने लगाया इतने रुपये का जुर्माना...

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Published By Deepak Shukla
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बांदा, अमृत विचार। लगभग साढ़े तीन साल पहले घर ले जाकर नाबालिग से दुराचार करने के दोषी को न्यायालय ने 10 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई। साथ ही आरोपी पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया। आरोपी को पुलिस ने मंडल कारागार भेज दिया। 

पुलिस अधीक्षक अंकुर अग्रवाल के निर्देश पर आपरेशन कन्विक्शन के तहत अपराधियों को कड़ी सजा दिलाये जाने का सिलसिला लगातार जारी है। अतर्रा क्षेत्र के एक गांव की निवासी नाबालिग को 21 अक्तूबर 2020 की रात अमर वर्मा पुत्र रामलखन वर्मा अपने घर ले गया। घर में उसके साथ दुष्कर्म किया। 

परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने दुराचार समेत पॉक्सो एक्ट में रिपोर्ट दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी। तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक अखिलेश मिश्रा ने आरोपी को घटना के दो दिन बाद गिरफ्तार करने के बाद जेल भेज दिया। थानाध्यक्ष ने विवेचना के दौरान साक्ष्य संकलन करते 18 नवंबर 2020 को आरोपी के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। 

लोक अभियोजक सुनील गुप्ता ने न्यायालय में प्रभावी पैरवी की। साथ ही कोर्ट मोहर्रिर हेड कांस्टेबिल विवेक सिंह तथा पैरोकार कांस्टेबिल पुष्पेंद्र कुमार के अथक प्रयासों से अभियुक्त को न्यायालय स्पेशल पॉक्सो एक्ट ने 10 वर्ष के कठोर कारावास व 10 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दंडित किया।

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