नैनीताल: ऋषिकेश में कूड़ा निस्तारण प्लांट बनाने को 134 पेड़ों के कटान पर रोक

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Published By Bhupesh Kanaujia
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विधि संवाददाता, नैनीताल, अमृत विचार। हाईकोर्ट ने ऋषिकेश गुमानीवाला के रिहायशी क्षेत्र में लगाए जा रहे कूड़ा निस्तारण प्लांट के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। मुख्य न्यायाधीश रितु बाहरी व न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने सुनवाई के बाद इसकी जद में आ रहे 134  पेड़ों के कटान पर रोक लगा दी है। अब इस मामले की सुनवाई तीन सप्ताह बाद होगी। 

मामले के अनुसार ऋषिकेश निवासी आशुतोष शर्मा ने जनहित याचिका दायर कर कहा कि नगर निगम ने सरकारी धन को ठिकाना लगाने के लिए आनन-फानन में ऋषिकेश के गुमानीवाला में कूड़ा निस्तारण प्लांट लगाने की अनुमति दे दी। जिस क्षेत्र में यह प्लांट लगाया जा रहा है वह आबादी वाला क्षेत्र है।

कूड़ा निस्तारण प्लांट में पांच शहरों के कूड़े का निस्तारण किया जाना है। केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड की नियमावली के अनुसार यह प्लांट आबादी क्षेत्र से बाहर लगाया जाना था, परन्तु निगम ने इसे आबादी क्षेत्र में लगाने की अनुमति दे दी। जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश 2019 के खिलाफ भी है।

सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने आदेश में कहा था कि ऐसे प्लांट आबादी क्षेत्र से बाहर स्थापित किए जाएं। राज्य प्रदूषण बोर्ड ने शपथपत्र में निगम के उस पत्र को कोर्ट के सामने रखा, जिसमें कहा गया कि इसकी जद में 134 पेड़ आ रहे है, उन्हें काटने की अनुमति दी जाए, जिस पर कोर्ट ने रोक लगा दी है।

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