संभल: चोरी की मोटरसाइकिलें काटने पर दोषी को पांच वर्ष की सजा, लगा इतने का जुर्माना
अदालत ने 3000 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया
चन्दौसी, अमृत विचार। अदालत ने चोरी की मोटरसाइकिलों को काटते पकड़े गए दोषी को पांच वर्ष के कारावास व 3000 हजार रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया है। संभल कोतवाली पुलिस ने एक मई 2019 को मुखबिर की सूचना पर सिराज को चोरी की बाइकों को काटते हुए गिरफ्तार किया था।
कोतवाली संभल के तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक धर्मपाल सिंह ने एक मई 2019 को सिराज पुत्र साजिद निवासी मोहल्ला चौधरी सराय, संभल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। अभियोजन पक्ष के अनुसार एक मई 2019 को प्रभारी निरीक्षक टीम के साथ गश्त पर थे। चन्दौसी चौराहे पहुंचने पर मुखबिर ने सूचना दी कि अमरूद के बाग के पास जाकरत वाली मजार के पास मोहल्ला हल्लू सराय में कुछ लोग चोरी की मोटरसाइकिलों को काट रहे हैं।
मुखबिर की सूचना पर दबिश देकर सिराज, मो. जफर, शाहजेब व राजा को चोरी की मोटरसाइकिलों को काटते हुए गिरफ्तार किया था। मौके से सात मोटरसाइकिल, एक स्कूटी व चार मोटरसाइकिल कटी हुई बरामद की थीं। जिनकी नंबर प्लेट बदली हुई थी। विवेचना के बाद पुलिस ने साक्ष्यों को जुटा कर अदालत में आरोप पत्र दाखिल कर दिया था।
मुकदमा न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश जनपद संभल स्थित चन्दौसी में विचाराधीन था। अभियोजन पक्ष से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी हरिओम प्रकाश उर्फ हरीश सैनी ने साक्ष्यों के आधार पर अदालत में दलीलें पेश कीं। मंगलवार को मुकदमे पर फैसला सुनाते हुए न्यायाधीश निर्भय नारायण राय ने सिराज को दोषी करार देते हुए विभिन्न धाराओं में पांच वर्ष के कारावास व 3000 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। जेल में बितायी गई अवधि सजा में समायोजित की जाएगी।
बाइक चोरी के मामले में दोषी को पांच वर्ष की सजा
अदालत ने चोरी के मामले में दोषी को पांच वर्ष के कठोर कारावास व 3500 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है। मामला कोतवाली संभल क्षेत्र का है।
वादी रईस ने कोतवाली संभल को दी तहरीर में बताया था कि 8 अप्रैल 2019 की शाम करीब सवा छह बजे अपनी स्पलेंडर बाइक से सक्सेना ब्लड बैंक चैरिटेबिल ट्रस्ट शहजादी सराय मुरादाबाद रोड संभल पर गया था। अस्पताल के बाहर बाइक खड़ी कर दी थी। करीब आधा घंटा बाद अस्पताल से बाहर आया तो बाइक गायब थी।
इसके अलावा दो अप्रैल 2019 को नवीजान पुत्र नजरी अहमद निवासी कबीर की सराय संभल और रवेंद्र पुत्र रोहताश निवासी गांव सौंधन थाना हयातनगर जनपद संभल की बाइक भी चोरी हो गई। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना आरंभ कर दी। विवेचना में सिराज पुत्र साजिद निवासी मोहल्ला चौधरी सराय कोतवाली संभल का नाम सामने आया।पुलिस ने सिराज के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। मुकदमा न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश जनपद संभल स्थित चन्दौसी में विचाराधीन था। मंगलवार को न्यायाधीश निर्भय नारायण राय ने सिराज को दोषी करार देते हुए पांच वर्ष के कठोर कारावास व 3500 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है।
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